POSTAL EXAM
For Departmental Postal Exams

 पीओ गाईड । (Post Office Guide 1]

1) डाक का वितरण (Delivery of mails)

➤ डाकघर अधिनियम के अंतर्गत डाक वस्तु का पाने वाले के घर या दफ्तर में या स्वय पाने वाले को या उसके नौकर या एजेंट या उस व्यक्ति को जो पाने वाले को डाक वस्तुओं के सामान्य तरीके के अनुसार सुपुर्द करने को खातिर वस्तु को पाने के लिए प्राधिकृत माना जाए, किया गया वितरण ऐसा समझा जाता है मानो वह पाने वाले को ही किया गया है I

➤ डाकघर गाइड भाग I की धारा 36 के अनुसार रजिस्ट्री वस्तुओं का वितरण किसी भी पाने वाले को तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि वह या उसका लिखित रूप में अधिकृत किया गया एजेंट उस निर्धारित फार्म पर इसको पाने के हस्स्ताक्षर नहीं करे, जिसे वह डाकिया जो रजिस्ट्री वस्तु का वितरण करता है उन्हें हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करेगा I

➤ डाकघर गाइड भाग I की धारा 37 के अनुसार यदि को वितरण के लिए पेश की गई रजिस्ट्री वस्तु को लेने से इंकार करता है तो ऐसी डाक वस्तु को प्राप्तकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की तारीख से या उस तारीख से जबकि वह वस्तु आखरी बार वितरण के लिए भेजी गई थी, 7 दिन तक डाकघर में रोकी जा सकती है।

➤ नोट – “प्रेषण डाकघर” अभियक्ति से आशय उस वितरण डाकघर से है जो प्रेषक के पते पर डाक का वितरण करता है।

➤ डाकघर गाइड भाग I की धारा 39 के अनुसार पर्दानशीन महिला के पते पर भेजी गई वस्तुओं का वितरण यदि कोई रजिस्ट्री या बीमित आर्टिकल है और उस महिला ने लिखित रूप से कोई वस्तु का प्राप्तकर्ता या कोई एजेंट नियुक्त नहीं कर रखा है तो ऐसी स्थिति में उस महिला के हस्ताक्षर को किसी प्रतिष्ठित गवाह द्वारा तस्दीक करवाया जायेगा और वह वस्तु उस गवाह को दे दी जाएगी, लेकिन वह गवाह ऐसा होना चाहिए जिसको डाकिया जानता हो I 

➤ डाकघर गाइड भाग I की धारा 40 के अनुसार पत्र और पार्सल डाक की कोई शक्तिग्रस्त वस्तुओं का वितरण करना हो तो पोस्टमॉस्टर प्राप्तकर्ता को एक लिखित में सूचना भेजेगा, यदि वस्तु अंतर्देशीय है तो 7 के भीतर और यदि वस्तु विदेशी डाक है तो 15 के भीतर वस्तु को प्राप्त करने का नोटिस भेजेगा I

➤ डाकघर गाइड भाग I की धारा 41 के अनुसार 10 किलोग्राम से अधिक पार्सल वस्तु का वितरण डाकघर खिड़की से ही किया जायेगा I 10 किलोग्राम तक पार्सल वस्तु को वितरण के लिए केवल एक बार भेजा जायेगा, यदि किसी कारण पार्सल वस्तु का वितरण नहीं किया जा सके तो पार्सल के आने की सूचना डाकिये के जरिये आगामी वितरण के समय प्राप्तकर्ता को भेजी जाएगी 1

➤ यदि पार्सल का वजन 10 किलोग्राम से अधिक है तो प्राप्तकर्ता को एक लिखित में नोटिस के माध्यम से सूचना दी जाएगी जो डाकिये के द्वारा ही दी जाएगी, यदि नोटिस प्राप्त करने के 7 दिन के भीतर प्राप्तकर्ता पार्सल डाक वस्तु को लेने में असमर्थ रहता है तो उस अवधि के समाप्त हो जाने के बाद डाक विभाग के नियमो के अनुसार उस पार्सल डाक वस्तु को “लावारिस और निपटान किया हुआ” समझा जायेगा I

➤ 500/- रूपये तक की बीमा वस्तुओं का वितरण सामान्य पद्दति से ही किया जायेगा लेकिन 500/- रूपये से अधिक बीमा वस्तुओं का वितरण केवल डाकघर की खिड़की पर किया जायेगा, उसके आने की सूचना डाकघर द्वारा प्राप्तकर्ता को दी जाएगी I ( धारा 42 )

➤ डाकघर गाइड भाग I की धारा 43 के अनुसार 100/- से अधिक मूल्य वाली VPP डाक वस्तुओं का वितरण केवल डाकघर खिड़की पर ही किया जायेगा, डाकघर द्वारा वस्तु के आने की सूचना ही केवल प्राप्तकर्ता को देनी होगी I 100/- रूपये तक की VPP डाक वस्तुओं का वितरण सामान्य पद्दति से प्राप्तकर्ता के निवास पर किया जायेगा I

➤ 25/- रूपये से अधिक VPP डाक वस्तु का वितरण ग्राम डाकिया द्वारा केवल डाकघर में ही किया जायेगा I यदि VPP डाक वस्तु का मूल्य 20 रूपये से अधिक नहीं हो तो सामान्य पद्दति से वितरण किया जायेगा I

➤ ऐसी डाक वस्तुएं जिन पर लगने वाले सीमा शुल्क की रकम 50/- रूपये से अधिक है तो उनका वितरण केवल डाकघर खिड़की पर ही किया जायेगा I

➤ नोट- प्रेसिडेंसी और पथम श्रेणी के डाकघर में यह सीमा 100/- रूपये तक है।( धारा 44 )

➤ गैर वितरण नगर डाकघरों में अतिमूल्यांकित वस्तुओं के वितरण का प्रबंध अधीक्षक डाकघर द्वारा किया जा सकता है I (धारा 46 ) 

➤ मनी आर्डर का भूगतान डाकघर गाइड भाग I की धारा 47 के अनुसार किया जाता है।

➤ नोट – 500/- रूपये से अधिक राशी के मनी आर्डर का भुगतान सामान्यतौर पर ग्राम डाकिया द्वारा नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ मामलो में 1000/- रूपये से अधिक राशी के मनी आर्डर ग्राम डाकिया द्वारा किया जाता है I

➤ डाकघर गाइड भाग I की धारा 49 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में छोटे डाकघरों के बारे में जहाँ प्रथक डाकिया या वितरण एजेंट डाकघर में नहीं होते है, पोस्टमॉस्टर अपनी जिम्मेदारी पर गैर-रजिस्ट्री वस्तु के वितरण किये जाने का वितरण करेगा और प्राप्तकर्ताओं को

➤ डाकघर में बुला कर रजिस्ट्री और बीमा वस्तुएं देगा और मनीआर्डर का भूगतान करेगा I 

 ➤ “सैन्य पत्र और ग्रीन लिफाफे” जिन पर सैनिक डाकघरों की तारीख-मोहर लगी होगी, वितरण के समय कोई वसूली नहीं की जाएगी I

➤ डाकघर गाइड भाग I की धारा 53 के अनुसार डाक प्रभार अदा नहीं करके दुर्भावपूर्ण भेजी गई डाक वस्तु के लिए डाकघर अधीक्षक और प्रथम श्रेणी के पोस्टमॉस्टर डाकभार की उस रकम को जो 10/- रूपये से अधिक न हो माफ़ कर सकता है I 

(2) मना की गई वस्तुएं (Refusal of article)

➤ डाकघर गाइड भाग। की धारा 50 के अनुसार वस्तु का पाने वाला यदि उसको लेना नहीं चाहता हो तो डाकघर को इस पर देय रकम के भुगतान के लिए वह वाध्य नहीं है। डाकिया इस बारे में लिफाफे के उपर “लेने से इंकार ” शब्द लिखेगा I

 (3) इलेक्ट्रॉनिक मनी आर्डर का भुगतान (PAYMENT OF EMO)

➤ EMO वेब पर आधारित भारत के भीतर दो व्यक्तियों को धन प्रेषण की सुविधा है I EMO का वितरण 24 घंटे के भीतर किया जा सकता है I 

➤ EMO कम से 1/- रूपये और अधिकतम 5000/- रूपये तक भेजा सकता है I

➤ EMO का भूगतान नकद प्राप्त किया जा सकता है I 

➤ EMO का भुगतान डाकिये द्वारा ग्राहक के घर पर भी किया जाता है I EMO के साथ सन्देश भी भेजा जा सकता है I 

(4) पुनः प्रेषण (RE-DIRECTION)

➤ डाकघर गाइड भाग । की धारा 67 से 73 तक पुनः प्रेषण डाक वस्तुओं के विषय में विस्तार से बताया गया है

➤ पुनः प्रेषण एक ऐसी डाक वस्तु जिसे डाकघर उस व्यक्ति को जिसके नाम वह भेजी गई है, उसके कहीं अन्य स्थान होने के कारण

➤ उसे वितरण करने में असमर्थ रहता है तो धारा 68 में अन्यथा की गई, व्यवस्था जिसमे (पार्सल डाक वस्तु पर डाक प्रभार का 50% पुनः प्रेषण शुल्क) लगता है, को छोड़कर वह वस्तु किसी अन्य डाकघर को उस व्यक्ति को वितरण किये जाने के लिए निशुल्क पुनः वापिस की जा सकती है I J

➤ यदि एक बार डाकघर डाक वस्तु को या उसके आने का कोई नोटिस प्राप्तकर्ता को भेज देता है तो वह वस्तु किसी अन्य स्थान को उसके पते पर पुनः नहीं भेजी जाएगी I

➤ धारा 68 के अनुसार अंतर्ग्रहण और पुनः प्रेषण का स्थान, जब कोई डाक वस्तु संक्रमण में हो तो उसे बीच में रोका और पुनः प्रेषित नहीं किया जा सकता है, यह केवल उस डाकघर पर ही पुनः प्रेषित की जा सकती है, जिसको कि वह भेजी गई है I धारा 70 के अनुसार शर्त तोड़ने पर दंड, खोलने के बाद पुनः प्रेषित की गई डाक वस्तु अथवा ऐसे स्थान से जहाँ यह वितरित की गई थी, किसी अन्य स्थन को फिर से भेजी गई डाक वस्तु पहली बार भेजी गई डाक वस्तु मानी जाएगी और उस पर उसके अनुसार डाकभार वसूल किया जायेगा I

➤ धारा 71 के अनुसार पार्सल वस्तुओं पर पुन प्रेषण शुल्क के बारे में बताया गया है, पार्सल डाक वस्तुओं पर पुनः प्रेषण शुल्क डाक प्रभार का 50% है, यदि वह वस्तु किसी अन्य वितरण क्षेत्र में भेजी जाती है I

➤ सैनिको को भेजे गए अंतर्देशीय पार्सलों पर कोई पुनःप्रेषण शुल्क नहीं लिया जायेगा और ऐसे पार्सल जब भारत को पुनः प्रेषित किये जायेंगे कोई आगामी शुल्क नहीं लिया जायेगा I

➤ धारा 72 के अनुसार निवास स्थान के परिवर्तन के बारे डाकघर को छोड़ने वाले स्थान और उस स्थान की जहाँ वे जा रहे है, दोनों जगह की सूचना देनी चाहिए I

➤ उन स्थानों को जहाँ अंतर्देशीय डाक सेवा नहीं की जाती है, प्राप्तकर्ता से इस बारे में लिखित हिदायत के बिना पुनः प्रेषित नहीं की जाएगी I

➤भूगतान नहीं किये गए या अपर्याप्त रूप से भुगतान किये गए अंतर्देशीय पैकेट विदेशो को तब तक पुनः प्रेषित नहीं किये जायेंगे जब तक कि विदेशी डाक द्वारा प्रेषण के लिए ऐसे पैकेटो पर लागू होने वाली दर से पहले ही पूरा भूगतान नहीं कर दिया जाए I पते की हर तबदीली की वैधता 3 माह तक है, उसके बाद नवीकरण कराना पड़ेगा I  ( धारा 73 )

(5) पते परिवर्तन के सम्बन्ध में हिदायते (INSTRUCTION REGARDING ADDRESS CHANGE)

➤ डाकघर गाइड भाग। की धारा 72 के अनुसार व्यक्तियों को अपना पता बदलते समय चाहिए कि वे डाकघर को छोड़ने वाले स्थान और उस स्थान को जहाँ वे जा रहे है दोनों जगहों की सूचना दे और साथ ही उनके पते पर प्राप्त होने डा वस्तुओं के निपटान के बारे में लिखित में हिदायत करे। हिदायत सीधी और सरल होनी चाहिए और उसमे बताया जाना चाहिए कि क्या उनका आशय सभी डाक वस्तुओं से है और क्या उल्लिखित डाक वस्तुओं से आशय उन्ही डाक वस्तुओं से ही जो केवल हिदायत देने वाले व्यक्ति के नाम भेजी गई है अथवा उन वस्तुओं से भी जो अपने घरेलु परिवार के सदस्यों को भी भेजी गई है। पेचीदा या सशर्त हिदायतों या दौरे के कार्यक्रम जैसी किसी बात पर अमल नहीं किया जायेगा I

(6) मृत व्यक्तियों के नाम पर भेजी गई वस्तुएं (ARTICLES ADDRESSED TO DECEASED PERSON) 

➤ धारा 89 के अनुसार ऐसी वस्तुओं पर जो मृत व्यक्तियों के नाम भेजी गई हो, सामान्यतया उसी प्रकार से कार्यवाही की जाती है, जैसाकि अदावी वस्तुओं पर की जाती है, फिर भी जब तक वस्तुएं गैर बीमा वाली हो और उनमे कोई कीमती पदार्थ रखा हुआ मालूम न पड़े तथा ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने में आवेदक के हक में कोई संदेह न हो और उसका कोई प्रति दावेदार न हो या झगडे की संभावना न हो, पोस्टमास्टर को मृत व्यक्ति के किसी निकट सबंधी को जिसने उनके लिए आवेदन पत्र दे रखा हो या जो उन्हें प्राप्त करना चाहते हो, ऐसी वस्तुओं की डिलीवरी में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, दुसरे सभी मामलो में ऐसी वस्तुओं के बारे में आवेदन सम्बंधित “सर्किल अध्यक्ष को भेजने चाहिए I

(7) कुछ ख़ास डाक को रोककर रखा जा सकता है (LIABILITY TO DETENTION TO CERTAIN MAILS)

➤ धारा 90 के अनुसार ऐसी स्थितियों में जहाँ बुक पैटर्न या नमूना पैकेटो (रजिस्ट्री समाचार पत्रों को छोड़कर) या पार्सलो के उसी समय पत्रों को भेजने या वितरण करने में उनके प्रेषण या वितरण में देरी हो जाए तो ऐसी वस्तुओं को कुछ समय के लिए जो एक दिन से अधिक न हो डाक डालने वाले डाकघर में रोका जा सकता है, पार्सलों को छोड़कर ये वस्तुएं भी वितरण डाकघर में आगामी वितरण तक रोकी जा सकती है।

(8) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम डाकिये द्वारा दी गई सुविधाएँ (FACILITIES PROVIDED BY POSTMEN IN RURAL AREAS)

➤धारा 91 के अनुसार अपने नियमित वितरण कार्य के अतिरिक्त ग्राम डाकिये ग्रामीण जनता में बहुधा इस्तेमाल किये जाने वाले मूल्य वर्ग के डाक टिकटों और लेखन सामग्री का थोड़ा सा स्टॉक बिक्री के लिए ले जाते है, वे जनता में वितरण के लिए मनी आर्डर और पावती फार्म जैसे आमतौर से मांगे जाने वाले डाक फार्मों का स्टॉक भी रखते है, जिनको जनता को आवश्यकता पड़ सकती है, ग्राम डाकियों को प्रेषण के लिए उन्हें दिए गए रजिस्ट्री पत्रों और पोस्ट कार्डो को बुक करने के लिए जिसके लिए वे रशीद जारी करेंगे तथा प्रेषण के लिए उन्हें दिए गए पत्रों को इकट्ठा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, गावं में रहने वाला राष्ट्रीय बचत पत्रों या अन्य डाक सर्टिफिकेटो का धारक अपने क्षेत्र में काम करने वाले ग्राम डाकिया के जरिये कुल 200/- रूपये तक के निधि पत्र भुगतान के लिए आवेदन पत्र दे सकता है I

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